नाबालिग के स्कूटी चलाने पर 25 हजार जुर्माना, आरसी निलंबित
25 thousand fine for driving scooty of minor, RC suspended
हल्द्वानी। नाबालिग के स्कूटी चलाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही एक साल के लिए आरसी निलंबित करने के आदेश किये हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नाबालिग के वाहन चलाने के मामले पर सुनवाई की। मल्लीताल पुलिस ने पिछले दिनों वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को पकड़ा। स्कूटी नाबालिग लड़का चला रहा था। पुलिस ने कार्रवाई की तो मामला न्यायालय में पहुंचा। 18 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह ने मामले की सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनते हुए उन्होंने नाबालिग के स्कूटी चलाने को गलत पाया। उन्होंने फैसला सुनाते हुए वाहन स्वामी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही एक साल के लिए वाहन की आरसी को निलंबित कर दिया। आदेश दिए कि नाबालिग एक साल तक स्कूटी को नहीं चलाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन का कारावास भुगतना होगा।