अंकिता भंडारी हत्याकांड : 30 मई को कोर्ट सुना सकता है फैसला, मामले की सुनवाई हुई पूरी

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत के द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 30 मई को तय की है। जिस पर ना केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीते दिन कोर्ट में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया। उन्होंने अदालत में दृढ़ता से कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है और तीनों आरोपियों (पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता) को सख्त सजा देने की मांग की।

गौर हो कि सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सुनवाई की अगली तारीख 30 मई को नियत की है। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी जेलों से अदालत में पेश हुए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सुनवाई कोटद्वार के एडीजे कोर्ट में 28 मार्च, 2023 को शुरू हुई थी और लगभग दो साल तक चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत कुल 47 गवाहों को अदालत में पेश किए। अब सभी की निगाहें 30 मई पर टिकी हैं। यह फैसला न केवल अंकिता भंडारी और उनके परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि यह समाज में इस तरह के अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देगा।
गौर हो कि 18 सितंबर, 2022 को जनपद पौड़ी के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसके शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के लगभग एक सप्ताह बाद, उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ था। एसआईटी की जांच के बाद, वनंत्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो अन्य कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ लगभग 500 पृष्ठों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 को अदालत में परीक्षित कराया गया। आरोपियों पर विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा है।


