बड़ी खबर: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में दस साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया
गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है।
यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उसके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
अदालत ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुना दी है। अगर अफजाल अंसारी को भी इतनी सजा मिलेगी तो उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है। वह गाजीपुर से बसपा सांसद हैं। दो साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदन की सदस्यता चली जाती है।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे।