क्राइमजनपद चम्पावत

चम्पावत: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, नाबालिग को भगाने पर दो साल की सजा

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चम्पावत। दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को लोहाघाट हवालात भेज दिया गया।

11 मार्च 2019 को घर में खेल रही बनबसा निवासी एक नाबालिग बालिका लापता हो गई थी। स्थानीय निवासी ने रवि कश्यप निवासी पुलखमड़िया, पीलीभीत को बालिका को जंगल ले जाते हुए देखा। परिजनों और अन्य लोगों ने जंगल में रवि कश्यप को पकड़ लिया। पीड़िता के पिता ने बनबसा थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376ए, और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशां खान की अदालत ने रवि कश्यप को 376 ए बी के तहत 20 साल और 363 के तहत सात साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता ;फौजदारीद्ध विद्याधर जोशी और एडीजीसी कुंदन राणा ने की।

नाबालिग को भगाने पर दो साल की सजा
चम्पावत। नाबालिग बालिका को भगाने पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि सितंबर 2020 में बाराकोट ब्लॉक के रैघांव निवासी पवन सिंह एक नाबालिग को घर से भगा ले गया। आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस में आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशां खान ने 363 के तहत आरोपी को सजा सुनाई। सबूत के अभाव में आरोपी को 366, 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से दोषमुक्त किया गया है।