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चम्पावत : चरस तस्करी के दोषियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास

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चम्पावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने मामले में दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी दीपक करायत (32) निवासी टाक करायत और गणेश मेहता (32) निवासी पाटन लोहाघाट को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए। मामले के अनुसार, सितंबर 2021 में रात करीब 9:30 बजे पाटी थाना पुलिस छिलकाछीना बैंड के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कार में सवार दीपक करायत और गणेश मेहता के पास से 2.56 किलो ग्राम (दीपक से 1.260 किलो और गणेश से 1.300 किलो) चरस बरामद हुई थी।