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चम्पावत : नाबालिगों को चलाने के लिए वाहन दिए तो अभिभावकों की खैर नहीं, नौ को दी पुलिस ने सख्त हिदायत

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चम्पावत। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाकर नाबालिग बच्चों को चलाने के लिए वाहन देने पर उनके अभिभावकों को थाने बुलाकर सख्त हिदायत दी। डीजीपी के निर्देशानुसार एसपी देवेंद्र पींचा के निर्देश पर शनिवार को जनपद चम्पावत के थाना बनबसा, टनकपुर, चम्पावत व लोहाघाट क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में एसओ लोहाघाट मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लोहाघाट क्षेत्रान्तर्गत 08 नाबालिग बच्चों को तथा थाना टनकपुर क्षेत्रान्तर्गत 01 नाबालिग को वाहन चलाते हुए पाया गया। जिसमें सभी वाहन स्वामियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए उनके अभिभावकों को थाना कार्यालय में बुलाकर काउन्सलिंग कर नाबालिग बालकों को वाहन नही देने सम्बन्धी हिदायद दी गयी। साथ ही सभी अभिभावकों को हिदायद दी गयी कि भविष्य में यदि दोबारा नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हुए पाये जायेंगे तो मोटर वाहन अधिनियम 1988(संशोधित 2019) की धारा 199A(1) के अन्तर्गत अभिभावकों के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत 03 वर्ष तक का कारावास या 25 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।