चम्पावत : तहसील स्तर पर आपदा से बचाव के उपकरणों की तुरंत व्यवस्था करें : डीएम
चम्पावत। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मानसून काल को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सजग रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर आपदा से बचाव के उपकरणों की तुरंत व्यवस्था करें। आपदा के मद्देनजर संवेदनशील रूप में चिह्नित किए गए 14 स्थानों में से शेष चार स्थानों का सर्वेक्षण 15 दिनों के भीतर करने की हिदायत दी।
राजस्व विभाग के अधिकारियों की गुरुवार को मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने आपदा के मद्देनजर संवेदनशील रूप में चिह्नित किए गए 14 स्थानों में विस्थापन करने के निर्देश दिए। 14 स्थानों में से दस जगह का भूगर्भीय सर्वेक्षण हो चुका है। शेष चार स्थानों का सर्वेक्षण 15 दिनों के भीतर करने की हिदायत दी गई। आपदा से बचाव के लिए सभी जरूरी उपकरणों के लिए निविदा की कार्रवाई के डीडीएमओ को निर्देश दिए।
डीएम ने वाहन हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग और एसडीएम के स्तर पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि वाहन दुर्घटना की चार लंबित मजिस्ट्रेटी जांचों को एक सप्ताह में पूरा करें। मजिस्टीरियल जांच समय से पूरी करने के लिए किसी भी दुर्घटना के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी पांच दिन के भीतर देने के पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सदर अनिल कुमार चन्याल, मनीष बिष्ट, रिंकू बिष्ट, एआरटीआो सुरेंद्र कुमार, डीडीएमओ मनोज पांडेय, रामदत्त जोशी आदि मौजूद रहे।
बैठक में दिए गए ये निर्देश:
1.बिजली की दिक्कत वाले मोबाइल टावरों के नियमित रूप से संचालन के लिए पांच केवी के सोलर पावर पैनल उरेडा और आपदा प्रबंधन विभाग को लगाने के निर्देश।
2.बरसात के मद्देनजर सितंबर तक का खाद्यान्न का उठान करने के साथ कार्डधारकों को वितरण करें। अपात्रों के राशनकार्डों के 30 जून तक निरस्तीकरण की कार्रवाई पूरी करने के बाद जुलाई में गांवों में खुली बैठक कर पात्र लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई करें।
3.पॉलिथीन का उपयोग करने वालों पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई होगी।
4.लंबे समय से कर की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ नोटिस भेजकर आरसी काटी जाए।
5.राजस्व विभाग में लंबित वादों को तेजी से निपटाए। धारा 143 के अंतर्गत सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें।
6.जुलाई तक स्वामित्व योजना के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाए।
7.तहसील स्तर पर दिए जाने वाले प्रमाणपत्र निर्धारित समयावधि में जारी किए जाए।