जनपद चम्पावत

चम्पावत : मानसून के मद्देनजर 24×7 की तर्ज पर आपदा कंट्रोल रूम क्रियाशील किए जाने के निर्देश

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चम्पावत। मानसून अवधि- 2022 के दृष्टिगत समस्त उप जिलाधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट/ अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र अंतर्गत तत्काल प्रभाव से तहसील आपदा कंट्रोल रूम को 24 गुणा 7 की तर्ज पर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त तहसीलदार यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व निरीक्षक अपने संबंधित क्षेत्रों में ही रहेंगे तथा अपने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखेंगे।
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदार उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे व तहसील आपदा कंट्रोल रूम में तहसील स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों, समस्त राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, तहसील अंतर्गत विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी, पूर्ति अधिकारी/कर्मचारी, उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी/कर्मचारी, पुलिस, थाना, चौकी, कोतवाली, अग्निशामक प्रभारियों के अद्यतन मोबाइल नंबरों की डायरेक्टरी अनिवार्य रूप से तहसील आपदा कंट्रोल रूम में रखी जाए। उन्होंने कहा है कि तहसील अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुई मानव क्षति, पशु क्षति, भवन क्षति तथा विभागीय/ सार्वजनिक संपत्तियों को प्रथक- प्रथक रजिस्टर में अंकित किया जाएं।
साथ ही उसकी दैनिक सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को उपलब्ध कराई जाए। प्रभावितों को आपदा राहत कोष के मानकानुसार जो धनराशि अनुमन्य है तथा उपजिलाधिकारी स्तर से ही देय है वह 2 दिन में प्रभावितों को उपलब्ध कराई जाए तथा जिला मजिस्ट्रेट स्वीकृत की जानी है उसमें औपचारिकताएं पूर्ण कर यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियां यथा बीएसएनएल, एयरटेल, वोडा-आईडिया के मोबाइल नंबर स्थापित कर उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मोबाइल नंबरों की सूचना आपातकालीन केंद्र को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आदेशों का अनुपालन न करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।