चंपावत

चम्पावत : तिहरे हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास

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चम्पावत। पांच साल पूर्व चल्थी क्षेत्र के चांचरी गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सितंबर 2018 में चांचरी गांव निवासी कृष्ण सिंह, उसकी पत्नी मनु देवी और मां पार्वती देवी की धारदार हथियारों और गला दबा कर हत्या कर दी थी। हत्यारोपी आभूषण लेकर फरार हो गए थे। तिहरे हत्याकांड से सभी लोग सहम गए थे।

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पुलिस ने आरोपी प्रीतम सिंह निवासी ठुलाकोट चल्थी जनपद चम्पावत और विशाल सिंह निवासी देहरादून के खिलाफ 302, 394, 201 और 411 के तहत मामला दर्ज किया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने आरोपी प्रीतम सिंह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, लूट में दस साल, साक्ष्य छिपाने पर सात साल और लूट का माल बरामद होने पर तीन साल की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जबकि विशाल सिंह से लूट का माल बरामद होने पर तीन साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उसे अन्य आरोपों से बरी किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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