चम्पावत : पांच व छह फरवरी को होंगे दुग्ध संघ के चुनाव, लागू रहेगी धारा 144

चम्पावत। उप जिलाधिकारी सदर सौरभ असवाल ने अवगत कराया है कि दुग्ध सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 5 फरवरी एवं दिनांक 6 फरवरी 2024 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड चम्पावत के मतदान संपन्न कराया जाना है। निर्वाचन की प्रक्रिया को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाने हेतु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड चंपावत नियर पुलिस लाइन की परिधि के 100 मीटर के आसपास 5 व 6 फरवरी 2024 को नियमानुसार धारा 144 लगाई जाती है। साथ ही उन्होंने बताया की धारा 144 5 फरवरी को प्रातः 8:00 बजे से साय 6:00 बजे तक एवं 6 फरवरी को प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की अमल में लाई जाएगी।

