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चम्पावत : ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू

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चम्पावत। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 13 सितंबर 2023 के क्रम में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नवनीत पांडे ने बताया कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत हेतु उप निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने हेतु नाम निर्देशन पत्र 20 सितंबर एवं 21 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक जमा होंगे। साथ ही नाम निर्देशन पत्रों की जांच 22 सितंबर को पूर्वाहन 10 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।

23 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। इसके अलावा निर्वाचन प्रतीक आवंटन 24 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक होंगे। मतदान 5 अक्टूबर को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा। व मतगणना 7 अक्टूबर को पूर्वाह्न 8 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के विकास खंड चम्पावत अंतर्गत 59 सदस्य ग्राम पंचायत व एक प्रधान ग्राम पंचायत का पद रिक्त है। साथ ही लोहाघाट में 20 व पाटी में 56 सदस्य ग्राम पंचायत व बाराकोट में 32 सदस्य ग्राम पंचायत के साथ ही दो प्रधान ग्राम पंचायत के पद रिक्त हैं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उप निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित की गई है। इसके अतिरिक्त सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/ स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही की जाएगी।

चम्पावत। जनपद के सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों के उप निर्वाचन- 2023 में आदर्श आचरण संहिता का अनुपालन किए जाने को लेकर जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नवनीत पांडेय ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा 13 सितंबर 2023 को सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त स्थानों पर उप निर्वाचन कराए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। जिसके लिए जनपद की उन ग्राम पंचायत जिसमें उप निर्वाचन कराया जाना है 13 सितंबर 2023 के द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। तथा संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता, मतगणना समाप्ति तक प्रभावित रहेगी। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।