चम्पावत : पुलिस ने नशा तस्कर को किया जिला बदर…
24 अन्य नशा तस्करों के विरूद्ध भी गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जारी
चम्पावत। जिले में मुख्यमंत्री के विजन (हमारा संकल्प भयमुक्त समाज) तथा नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी कार्यवाही जारी है। इसी के तहत पुलिस ने जिलाधिकारी की अनुमति के बाद एक नशा तस्कर को जिला बदर किया है।
पुलिस के अनुसार कोतवाली चम्पावत क्षेत्रान्तर्गत निवासरत अभियुक्त प्रभात जोशी पुत्र राम दत्त जोशी, निवासी छतार, कोतवाली चम्पावत, जिला चम्पावत जो कि पूर्व में नशा तस्करी के 03 अभियोगों, 107/116 सीआरपीसी तथा गुण्डा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त प्रभात जोशी गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं मादक पदार्थो की तस्करी करने में संलिप्त है। अभियुक्त को वर्ष 2021, 2022 तथा 2025 में 03 अभियोगों में 17.93 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कृत्यों से क्षेत्रवासी महिला / पुरुष अपने आप तथा अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस करते हैं। अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी कर क्षेत्र के युवाओं को नशे का आदी बनाता है।

प्रभात के इन कृत्यों से क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्त एक बेरोजगार व्यक्ति होने के बावजूद भी नशा तस्करी से भारी मात्रा में कमाई करता है। उसके विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चम्पावत द्वारा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए न्यायालय, जिलाधिकारी चम्पावत को अपनी अध्यावधिक प्रेषित की गयी। साथ ही अभियोजन की प्रभावी पैरवी तथा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के फलस्वरूप न्यायालय जिलाधिकारी चम्पावत नवनीत पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को आदतन अपराधी तथा उसका जनपद में स्वच्छन्द रहना समाजहित में उचित नहीं है तथा अभियुक्त को जिला बदर किया जाना विधिसम्मत मानते हुए अभियुक्त को 06 माह के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश पारित किया गया है ।
आदेश के क्रम में बची सिंह बिष्ट कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त को जनपद चम्पावत की सीमा से बाहर खदेड़ा तथा 06 माह तक जनपद चम्पावत की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही अभियुक्त को यह भी निर्देशित किया गया कि वह जिला बदर अवधि में जिस स्थान पर रहेगा सम्बन्धित थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। साथ ही जनपद चम्पावत पुलिस द्वारा लगातार उस पर नजर रखी जायेगी तथा यदि उसके द्वारा जनपद की सीमा में प्रवेश किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
आपराधिक इतिहास-
01- वर्ष 2021- अ0सं0-46/2021 अन्तर्गत धारा 08/18 एनडीपीएस एक्ट ।
02- वर्ष 2022- अ0सं0-27/2022 अन्तर्गत धारा 08/18 एनडीपीएस एक्ट ।
03- वर्ष 2025- अ0सं0-02/2025 अन्तर्गत धारा 08/21/60 एनडीपीएस एक्ट ।
04- वर्ष 2023- धारा 110 जी सीआरपीसी
05- वर्ष 2023- धारा 107/116 सीआरपीसी
24 नशा तस्करों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जारी
चम्पावत पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम 24 नशा तस्करों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए न्यायालय जिलाधिकारी चम्पावत में प्रभावी पैरवी की जा रही है। शीघ्र ही अन्य सभी नशा तस्करों के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। चम्पावत पुलिस का नशा तस्करों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी है।
