चम्पावत : मानसूनकाल में अधिकारी/कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक
चम्पावत। मानसून काल एवं समय-समय पर भारत मौसम विभाग द्वारा जिले में समय-समय पर भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के कोई भी अधिकारी व कर्मचारी जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति व बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
अपरिहार्य परिस्थितियों में भी अवकाश की आवश्यकता होने पर अपने स्थान पर द्वितीय अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए अवकाश स्वीकृत कराएंगे व स्वीकृत अवकाश के दौरान भी कोई अधिकारी व कर्मचारी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं रखेंगे। प्राकृतिक आपदा की स्थिति तथा उच्च स्तर से जारी चेतावनी में आपदा संबंधित सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 05965-230819, 230703 (1077), 9917384226, 7895318895 पर तुरंत दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।