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चम्पावत : दो चरस तस्करों को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई 11-11 साल की सजा

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चम्पावत। चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 11-11 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

​अभियोजन पक्ष के अनुसार अगस्त 2022 में एसआई मनोज कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी में सवार प्रकाश सिंह निवासी सुजई थाना जाजरदेव जिला पिथौरागढ़ और संदीप कुमार निवासी भूड़ महोलिया, खटीमा जिला उधमसिंह नगर की तलाशी ली गई। तलाशी में प्रकाश सिंह के पास से 1.5 किलो और संदीप कुमार के पास 1.6 किलो चरस बरामद हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों के दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों दोषियों को 11-11 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी डीजीसी विद्याधर जोशी और एडीजीसी केएस राणा ने की।