चंपावत

चम्पावत : जनश्री बीमा घोटाले में दो महिलाएं पाई गईं दोषी, जिला जज ने लगाया जुर्माना

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चम्पावत। जनश्री बीमा घोटाले में दो महिलाओं को अदालत ने दोषी पाया है। जिला अदालत ने दोषी महिलाओं पर जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर डेढ़ महीने की जेल की सजा काटनी होगी। इसके अलावा दोनों दोषी महिलाओं को जेल में बिताई गई ढाई माह की अवधि की सजा भी दी गई है। दोनों महिलाओं की यह सजा भी इसमें जोड़ी गई है।

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जून 2008 में चम्पावत के पास के अमकड़िया गांव निवासी बसंती देवी और धर्मा देवी सहित दस लोगों के खिलाफ जनश्री बीमा योजना के तहत बैंक से गलत तरीके से रकम निकलाने का आरोप लगा था। तत्कालीन एसडीएम एनएस डांगी की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत में सुनवाई के बाद दोनों महिलाओं पर 48-48 हजार रुपये गलत तरीके से निकालने का दोष सिद्ध हुआ। जिला जज कहकशा खान ने बसंती देवी पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर डेढ़ माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दूसरी आरोपी धर्मा देवी पर एक मामले में 20 हजार रुपये और दूसरे मामले में 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर डेढ़ माह की सजा भुगतनी होगी। दोनों महिलाएं ढाई माह जेल में सजा बिता चुकी हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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