चम्पावत : अपने ही घर से लाखों के जेवरात उड़ाने की आरोपी महिला को मिली जमानत
चम्पावत। अपने ही घर से एक व्यक्ति के साथ मिलकर लाखों का सोना और नकदी उड़ाने की आरोपी महिला की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सशर्त स्वीकार कर ली है। दोनों अभियुक्तों को बंधपत्रों की शर्तों के अनुसार अदालत में हाजिर होना होगा।
पांच मार्च को लोहाघाट के पाटन पाटनी गांव निवासी महिला मध्य प्रदेश के मनोज सिंह के साथ मिल कर अपने ही घर में सास, देवरानी के लाखों के जेवर लेकर अपने दो बच्चों के साथ फरार हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने दोनों को महिला के दो बच्चों समेत मध्यप्रदेश के एक होटल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि चोरी किए गए कुछ जेवर आरोपी मनोज सिंह ने पांच लाख रुपए में बेच दिए थे। बाकी जेवर पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिए थे। पुलिस दोनों को लोहाघाट ले आई और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 380, 411, 34 के तहत केस दर्ज कर दोनों को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। सीजेएम ने दोनों को जेल भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीजेएम की अदालत में अभियुक्त की अधिवक्ता मनीषा उप्रेती व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विजय कुमार राय की दलीलों को सुनते हुए अभियुक्त महिला की जमानत स्वीकार कर ली गई। आरोपी मनोज सिंह को पहले ही जमानत मिल गई थी। वादी की ओर से भी अधिवक्ताओं ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज करने की मांग की।