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दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख का जुर्माना लगाया

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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की ओर से दिल्‍ली हाईकोर्ट में मोबाइल फोन की 5जी तकनीक को लेकर दायर की गई याचिका खारिज हाे गई है। साथ ही कोर्ट ने 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इससे पहले इस मामले में बुधवार को सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ऊपर है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया। अदालत की कार्यवाही के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता था कि तथ्यों को लेकर याचिका दायर की गई। यह पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी, जो पब्लिसिटी के लिए दायर की गई।

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