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उत्तराखंड # जिलाधिकारियों को मिली रासुका लगाने की शक्ति, अगले तीन महीनों तक कर सकेंगे अधिकार का प्रयोग

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देहरादून। प्रदेश सरकार ने अगले तीन माह तक राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका को लागू कर दिया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को रासुका लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुई हैं। उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई हैं और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है। और चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिये प्रतिकूल क्रियाकलापों भाग ले रहे हैं, और, चूंकि उत्तराखण्ड में विद्यमान और सम्भावित उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।

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