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हाईकोर्ट ने दी राहत, प्रधानाचार्य विभागीय भर्ती में शामिल हो सकेंगे 50 से अधिक उम्र वाले प्रवक्ता

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नैनीताल हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही विभागीय परीक्षा में 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवक्ताओं को भी आवेदन की अंतरिम अनुमति देते हुए याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा परिणाम की घोषणा सहित पूरी प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 9 अप्रैल तक आफलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी है। मामले में सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चंद्र सिंह पुजारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पदों में प्रवक्ताओं की विभागीय परीक्षा के तहत भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने 11 मार्च को विज्ञप्ति जारी की थी । जिसमें प्रावधान किया गया कि इस परीक्षा में वे ही प्रवक्ता शामिल होंगे जिनकी आयु विज्ञप्ति जारी होने के वर्ष की 1 जुलाई को 50 वर्ष से अधिक न हो। याचिकाकर्ताओं ने 50 वर्ष उम्र सीमा निर्धारण को कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस नियम से वह प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे और उनके जूनियर प्रधानाचार्य हो जाएंगे। जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।