उत्तराखण्ड

नैनीताल हाईकोर्ट ने न्यायाधीश प्रशांत जोशी का निलंबन किया समाप्त

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देहरादून। राजधानी दून के जिला जज रहे प्रशांत जोशी का निलंबन हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है। जोशी अब खाद्य सुरक्षा न्यायाधिकरण हल्द्वानी में पीठासीन अधिकारी के पद पर ज्वाइन करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व में 22 दिसंबर 2020 को निलंबित न्यायाधीश-देहरादून के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी का निलंबन वापस ले लिया है। साथ ही उन्हें हल्द्वानी स्थित फूूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रसाइडिंग ऑफीसर के पद पर नियुक्ति देने के लिए प्रदेश सरकार को अलग से संस्तुति की है। उल्लेखनीय है कि श्री जोशी वर्तमान में निलंबन अवधि में सिविल कोर्ट हल्द्वानी में संबद्ध हैं। गौरतलब है कि श्री जोशी पर आरोप था कि वह 21 दिसंबर 2020 को मसूरी कैम्प कोर्ट को अपनी आधिकारिक कार की जगह केवल कृष्ण सोइन नाम के व्यक्ति की ऑडी कार पर जिला न्यायाधीश का बोर्ड लगाकर गए। बताया गया है कि ऑडी कार का मालिक देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 व 120बी के तहत आरोपित है और मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। तब उच्च न्यायालय ने जिला जज प्रशांत जोशी के किसी अन्य की कार पर जिला जज का बोर्ड लगाकर घूमने के इस कृत्य को उत्तराखंड सरकारी जनसेवक रूल्स 2002 के नियम संख्या 31, 32 व 30 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर जिला न्यायाधीश रुद्रप्रयाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था।

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