उत्तराखंड # मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते की 11 प्रतिशत बढ़ी राशि देने की मंजूरी, लोहाघाट को नगरपालिका बनाने समेत अन्य फैसले लिए गए


उत्तराखंड की धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और स्थानीय निकाय आदि के कार्मिकों को बढ़े हुए 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के निर्णय पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही कई अन्य फैसले किए गए। बैठक में 29 मामले विचार के लिए रखे गए। इनमें कुछ प्रकरणों को स्थगित कर दिया गया। साथ ही दो मामलों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े गए। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई।

ये हुए फैसले
-महंगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया। इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।
-एविएशन फ्यूल वेट कम किया गया। इसकी दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। पहले ये दर 20 प्रतिशत थी।
— पेट्रोल पम्प को खोलने के मानकों में ढील दी गई है।
-टिहरी जिले के तपोवन में स्थित पर्यटक स्थल के दृष्टिगत, तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर निर्णय लिया है।
-कैबिनेट ने उधमसिंह नगर की नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी दी।
-नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।
-7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे। ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।
-विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा
-लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था, न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा। ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।
-स्वास्थ केंद्रों को पांच वर्गो में किया गया विभाजित। पहले 10 कैटेगिरी थी। इन्हें पांच मानको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
-उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चत्तर सेवा नियमावली में ढांचा को मंजूरी दी गई है।
-वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक विस्तारीकरण किया गया।
-उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी। उस रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया।
-उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे संशोधन का फैसला हुआ।
-प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2022 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
-उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने नजूल भूमि को लेकर फैसला लिया। विभिन्न पट्टों को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा। इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है। इसके लिए उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन भी कैबिनेट ने पास किया।
-जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया।
-कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर भरने लिया फैसला।
-दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमों को शिथिल कर दिया है।
-वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है, उसमें 2 गुणा की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा। 2 माह के अंदर इस पर फैसला लेना होगा।
-लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला।
-राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया गया।
