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कुमाऊं कमिश्नर का जनता दरबार: जमीन की One-Forty-Three (143) के नाम पर 40 हजार रुपए लेने वाले पटवारी के खिलाफ जिलाधिकारी को अनुशासनिक जांच के आदेश

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भूमि क्रय करने या अन्य कार्य के लिए जो धनराशि दी जाती है, उस धनराशि को ऑनलाईन या चैक से दिया जाए : दीपक रावत

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हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुुनवाई आयोजित हुई। आयुक्त ने आम जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया। जनता दरबार में विभिन्न लोगों ने पेयजल, सडक, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद व मार्ग सम्बन्धित आईं। आयुक्त ने जनसुुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं एवं शिकायतों को निस्तारित करते हुए शेष समस्याओं व शिकायतों को दूरभाष के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान एवं निस्तारित करने के निर्देश दिए।

कुमाऊं कमिश्नर रावत ने जनसुनवाई के दौरान आम जनता से कहा कि भूमि क्रय करने या अन्य कार्य हेतु जो धनराशि दी जाती है, उस धनराशि को ऑनलाईन या चैक से दिया जाए। नगद भुगतान की स्थिति में स्टाम्प पेपर की रसीद में लिखित रूप में दी जाए, ताकि जो धनराशि दे रहा है उस व्यक्ति के पास सबूत हो। जिससे भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में इस प्रकार की अधिकांश समस्याएं आती हैं। काफी लोगों के पास धनराशि के लेनदेन का कोई सबूत नहीं होने से धोखाधड़ी करने वाले लोग फायदा उठाते हैं। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि धनराशि का लेनदेन बिना सबूतों के ना करें। आयुक्त ने मण्डल स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों से अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, उनके सेवानिवृत्त अभिलेख सेवानिवृत्त से 6 माह पूर्व पूर्ण कर लिए जाएं। जिससे सम्बन्धित सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर शीघ्र पेंशन तथा अन्य देयकों का भुगतान समय हो सकेगा।

आयुक्त ने कहा कि जिन विभागों में मजदूरों के द्वारा सार्वजनिक या अन्य कार्य किये जाते हैं, उन मजदूरों का अनुबंध/एग्रीमेंट अवश्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा इससे भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा। रमा देवी निवासी बसगांव ने बताया कि उन्होेने वर्ष 2016 में एक भूमि 900 वर्ग फीट क्रय की थी, लेकिन उनका खेत नम्बर गलत खाते में दर्ज हो गया है। उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक से वार्ता की उन्होंने बताया कि खेत नम्बर व प्लाट का 143 हो जायेगा, लेकिन आज तक ना खेत नम्बर सही दर्ज नहीं हुआ साथ ही 143 भी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए उन्होंने पटवारी को 40 हजार की धनराशि दी। जिस पर आयुक्त ने गम्भीरता से लेते तहसीलदार को पटवारी के आरोप पत्र देेने के साथ ही जिलाधिकारी को अनुशासनिक जांच के आदेश दिये। सिंचाई विभाग अल्मोड़ा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करम सिंह अधिकारी जून 2022 में सेवानिवृत्त हुये, लेकिन आज तक तक पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति नहीं हो पाई है। आयुक्त ने अधिशासी अभियंत सिचाई एवं लेखाकार अल्मोड़ा को कार्यालय मे तलब कर एक सप्ताह के भीतर पेंशन की प्रकरणों की आपत्तियों के निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

विगत जनसुनवाई में हरीश सिंह ग्राम रणाऊ लमगड़ा जनपद अल्मोड़ा ने बताया कि वर्ष 2018 में दो प्लाट ट्रांजिट कैम्प रूद्रपुर मे क्रय रजिस्ट्री भी कर ली थीे, लेकिन मेरी पत्नी के नाम से जो प्लाट क्रय किया गया था। उक्त प्लाट में दूसरे व्यक्ति ने भवन का निर्माण कर लिया है। इस सम्बन्ध में भूस्वामी से वार्ता के उपरान्त जमीन की धनराशि 4 लाख 75 हजार वापस करने का वादा किया। सुरेश चन्द्र द्वारा 4 लाख 75 हजार की धनराशि ऑनलाईन की गई। जिस पर हरीश सिंह ने आयुक्त का आभार जताया। जनसुनवाई में भागीरथी राणा कमुवांगाजा नरसिंह तल्ला ने विगत जनसुनवाई में बताया कि मेरे समीप मन्दाकनी अर्पाटमैंट बना है। जिसमें 24 परिवार निवास करते हैं। मन्दाकनी अर्पाटमेंट मे बिल्डर्स ने अर्पाटमेंट में पानी निकासी हेतु कोई सोख्ता टैंक का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र के लोंगों को परेशानी हो रही है। आयुक्त संज्ञान लेते हुये भागीरथी राणा को समस्या से निजात दिलाया। भागीरथी राणा ने आयुक्त का आभार जताया।

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