हत्यारोपी तीन सगे भाइयों सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया, जानें क्या है पूरा मामला
रुद्रपुर। दिनेशपुर में साढ़े पांच साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन सगे भाइयों सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार चार मई 2019 को दिनेशपुर थाने में दी तहरीर में ग्राम धीमरी ब्लाॅक निवासी जयराम ने बताया था कि 21 अप्रैल की रात उनके घर पर विवाह समारोह चल रहा था। इस दौरान गांव के रहने वाले विजय ने एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ की कोशिश की थी और विवाद के राजीनामा हो गया था। घटना के बाद विजय और उसके रिश्तेदार रंजिश रखने लगे थे।
बीते 29 अप्रैल 2019 की शाम विजय, उसके रिश्तेदार अशोक कुमार, उसका भाई जय सिंह, राम सिंह, अशोक का बेटा राधेश्याम और रिंकू निवासी धीमरी ब्लाॅक दिनेशपुर धारदार हथियार और डंडों से लैस होकर उनके घर आए थे। सभी ने उनके परिजनों पर हमला कर दिया था। उनके पुत्र गोकुल, भतीजे मक्खन, गुरमीत और बहू पालो बाई की जमकर पिटाई की थी। इसके अलावा गोकुल के सिर पर पाटल और तलवार से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल गोकुल ने चार मई 2019 को बरेली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने विजय सहित छह अभियुक्तों पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए थे
यह मुकदमा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में चला था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह और साक्ष्य पेश कर छह अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया था। न्यायालय ने दोषी विजय, अशोक कुमार, जय सिंह, राम सिंह, राधेश्याम और रिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये मृतक गोकुल के परिजनों को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं।