चम्पावत : चरस तस्करी के दोषी मां-बेटे को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास

चम्पावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी मां-बेटे को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। दोषी महिला को अल्मोड़ा जेल भेजा गया है, जबकि दोषी युवक किसी अन्य प्रकरण में बरेली कारागार में बंद है। उस प्रकरण में जेल से छूटने या जमानत मिलने पर उसे अल्मोड़ा जेल भेजा जाएगा। आदेश की प्रति बरेली और अल्मोड़ा कारागार जेल अधीक्षक को दी गई है।

कोतवाली पुलिस ने नवंबर 2019 में ललुवापानी-बनलेख के बीच गश्त के दौरान शाॅल ओढ़े महिला और पिट्ठू बैग लटकाए युवक को संदिग्ध हालात में पैदल गुजरते देख पूछताछ के लिए रोका। पुलिस को देखकर दोनों सकपका गए। इस पर जब दोनों की तलाशी ली गई तो महिला के कब्जे से 830 ग्राम और युवक से 750 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों की पहचान रेशमा (45) और जावेद (23) निवासीगण ग्राम शाहपुरडंडी इस्लामनगर, बहेड़ी (यूपी) के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों के मां-बेटा होने का पता चला। पुलिस ने संबंधित धाराओं में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह और 29 दस्तावेज प्रस्तुत किए। पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने उक्त फैसला सुनाया।
