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नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव: बैलेट पेपर में टेंपरिंग और ओवर राइटिंग का आरोप, HC ने DM को दिया आदेश

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नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल चुनाव को लेकर आज 20 अगस्त बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव में एक मतपत्र में एक अधिकारी ने टेंपरिंग और ओवर राइटिंग की है।

याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने वीडियो टेंपरिंग की रिकॉर्डिंग कोर्ट को दिखाई हैं, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता, राज्य सरकार व चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं व अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों से ये वीडियो व सीसीटीवी देखने को कहा है। ये वीडियो व सीसीटीवी फुटेज गुरुवार 21 अगस्त सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में देखी जाएगी। ट्रेजरी के लॉकर में रखे गए सीसीटीवी फुटेज व वीडियोग्राफी दिखाने की व्यवस्था जिलाधिकारी करेंगी।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि वीडियोग्राफी व सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के लिए दोनों पक्षों के तीन-तीन अधिवक्ता, चुनाव आयोग के अधिवक्ता व दोनों प्रत्याशी यानी कुल 9 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा आसपास भीड़ को रोकने की जिम्मेदारी एसपी सिटी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र की होगी।

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