उत्तराखण्डनवीनतम

इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दी

ख़बर शेयर करें -

देहरादून। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी के शिक्षक डॉ. एके गौतम के खिलाफ हाईकोर्ट में अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉण् सरीश चन्द्रवंशी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी प्रदान की है।

प्रदेश के तकनीकी संस्थानों की संयुक्त प्रशासकीय परिषद की बैठक शुक्रवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित की गई। बैठक में घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी के शिक्षक डॉ. एके गौतम के खिलाफ अभियोग चलाने को हरी झंडी दी गई। डॉ. गौतम इससे पहले घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी में एचओडी थे। कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के आत्महत्या के मामले के बाद विभाग ने उन्हें पिथौरागढ़ अटैच कर दिया था। मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि कि डॉ. एके गौतम के खिलाफ उच्च न्यायालय में अभियोग चलाए जाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसी के साथ परिषद ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरीश चन्द्रवंशी के खिलाफ भी उच्च न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए एसएसपी पौड़ी को विभागीय अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि परिषद ने आगामी शैक्षिक सत्र से इंजीनियरिंग संस्थानों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), रोबोटिक इंजीनियरिंग, डाटा साइंस गेमिंग एनिमेशन में डिग्री कोर्स उपलब्ध कराने पर भी मुहर लगा दी है। बैठक में प्रशासनिक परिषद के उपाध्यक्ष सचिव तकनीकी शिक्षा रविनाथ रमन, सदस्य सचिव डॉ. वीएन काला के साथ ही अन्य सदस्य उपस्थित रहे।