चरस तस्करी मामले के कथित आरोपी सिपाही ने आत्मसमर्पण किया, जमानत खारिज और जेल गया

चम्पावत। गिरफ्तारी पर रोक की सीमा खत्म होने के बाद चरस तस्करी के मामले में गिरोह के कथित सरगना सिपाही की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिपाही ने हाईकोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। जमानत खारिज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मालूम हो कि बीते 12 जून को पिथौरागढ़ में तैनात दो सिपाही समेत कुल चार लोग किच्छा में चरस की बड़ी खेफ के साथ पकड़े गए थे। पुलिस जांच में उन आरोपियों ने बताया था कि उन्हें चरस की सप्लाई चम्पावत में तैनात लोहाघाट निवासी सिपाही प्रदीप फर्त्याल करता था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया था कि प्रदीप इससे पूर्व भी चरस तस्करी कर चुका है। इसी को लेकर यूएस नगर पुलिस ने प्रदीप फर्त्याल को आरोपी बनाया था। उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी को यूएस नगर पुलिस चम्पावत में कई बार दबिश दे चुकी थी, मगर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उसी बीच प्रदीप ने हाईकोर्ट से एक माह तक गिरफ्तारी पर स्टे हासिल कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किच्छा थाने के एसओ व मामले के विवेचक विनोद जोशी ने बताया कि प्रदीप फर्त्याल ने शनिवार को ही हाईकोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था। साथ ही उसने जमानत याचिका भी दायर की थी। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। एसओ जोशी ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है।


