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चम्पावत : नवगठित नगर पंचायत पाटी की निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित

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चम्पावत। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनीष कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर 2025 के अनुपालन में जनपद चम्पावत की नवगठित नगर पंचायत पाटी की निर्वाचक नामावलियों के विशेष एवं विस्तृत पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है।

यह पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त एवं संशोधित) की धारा 12-ख के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पन्न किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करना तथा अपात्र अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को सुधार/विलोपित कर शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है, जिससे आगामी नगर निकाय निर्वाचन निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो सकें।

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निर्वाचक नामावली विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम इस प्रकार है

— संगणकों, पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र आवंटन: 18 दिसम्बर 2025 से 20 दिसम्बर 2025 (03 दिन)
— परीक्षण अवधि: 21 दिसम्बर 2025 से 22 दिसम्बर 2025 (02 दिन)
— घर-घर सर्वेक्षण एवं गणना: 23 दिसम्बर 2025 से 06 जनवरी 2026 (15 दिन)
— प्रारूप नामावली की पांडुलिपि तैयार करना: 07 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2026 (05 दिन)
— प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की छपाई/फोटोस्टेट: 12 जनवरी 2026 से 05 फरवरी 2026 (25 दिन)
— प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन: 06 फरवरी 2026
— दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि: 07 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 (07 दिन)
— दावे-आपत्तियों का निस्तारण: 14 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 (05 दिन)
— पूरक सूचियों की डाटा एंट्री/फोटोस्टेट: 19 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 (05 दिन)
— निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन: 24 फरवरी 2026

जिलाधिकारी ने नगर पंचायत पाटी के समस्त पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे घर-घर सर्वेक्षण के दौरान पूर्ण सहयोग करें, अपने दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं तथा प्रारूप नामावली के प्रकाशन के उपरान्त नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरणों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में दावा अथवा आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं, ताकि अंतिम निर्वाचक नामावली पूर्णतः शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार की जा सके।