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बाराकोट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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चम्पावत। विकास खंड बाराकोट के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया है।

एसओ मनीष खत्री ने बताया कि मंगलवार को नाबालिग के परिजनों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले की तहरीर दी। जिसमें बताया गया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और बाद में घर के पास छोड़ गया। एसओ खत्री ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक हरीश सिंह रावल निवासी बौतड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

धारा 376/506 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम हरीश सिंह रावल में अभियुक्त हरीश सिंह रावल पुत्र नारायण सिंह रावल निवासी ग्राम बौतडी थाना लोहाघाट जनपद चम्पावत उम्र 25 वर्ष को प्रभावी सुरागरसी पतारसी व त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर चौकी बाराकोट क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार कर आज आठ नवंबर को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के लिए न्यायालय चंपावत में पेश किया। पुलिस टीम में एसओ मनीष खत्री, बाराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद, एसआई सुष्मिता राणा, हे0का0 महंगा राम, हे0का0 मनोज बेरी शामिल रहे।

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