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उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी, पूरी सूची देखें…

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देहरादून। नगर निकाय चुनाव के लिए कसरत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास निदेशालय द्वारा महापौर व अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर दिया। जिसके बाद शनिवार को शासन द्वारा इन पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। उधर, शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों में वार्डों के आरक्षण की समय सारिणी जारी कर दी है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियोंं को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी शनिवार को वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव तैयार कराएंगे और 15 दिसंबर को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

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नगर निगम की 11 सीटों में देहरादून समेत 5 सीटें अनारक्षित हैं। वहीं हरिद्वार समेत 4 सीटे महिला आरक्षित हैं। हरिद्वार सीट पिछड़ी जाति महिला आरक्षित की गई है। नगर पंचायत की कुल 46 सीटों में 16 सीटें अन्य पिछड़ी जाती के लिए आरक्षित हैं, जिनमें 6 सीटें अन्य पिछड़ी जाति महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 14 सीटें अनारक्षित हैं। 8 सीटें महिला के लिए आरक्षित हैं। 8 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, जिसमें 2 सीटें महिला के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि 2018 के निकाय चुनावों में सभी नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन इस बार आयोग ने आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए आरक्षण तय किया है।

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