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मानहानि केस में सिसोदिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से किया इनकार

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दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर से मानहानि केस को खत्म करने से इनकार किए जानेके बाद ‘आप’ नेता ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के वकील नलिन कोहली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया और अर्जी को मंजूर नहीं किया। अब उन्हें गुवाहाटी में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। गुवाहाटी की एक निचली अदालत में दायर केस को रद्द करने के लिए सिसोदिया ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सिसोदिया ने इसी साल जून में मीडिया में हिमंता बिस्वा सरमा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी और सरमा की पत्नी व बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपयेके हिसाब से किट की आपूर्ति का ठेका दिया था।