जनपद चम्पावत

टनकपुर: उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी व दुकानदार को​ दिए क्षतिपूर्ति करने के आदेश

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चम्पावत। टनकपुर निवासी एक युवक की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी व दुकानदार पर 25400 रूपये की क्षतिपूर्ति करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष की अध्यक्ष कहकशा खान ने शिकायतकर्ता की अपील पर फैसला सुनाते हुए आदेश जारी किए हैं कि साल 2020 में टनकपुर निवासी शुभम भारद्धाज ने रैडमी कंपनी का एक मोबाइल फोन लिया था। लेकिन अगलेही दिन से फोन ने तकनीकि खामी के चलते काम करना बंद कर दिया था। जिसे लेकर वह दुकानदार के पास गया। जिसने उसे ठीक करके दे दिया, लेकिन फिर वह खराब हो गया। इसी वजह से उपभोक्ता और दुकानदार के बीच बहस हो गई। जिसके बाद पीड़ित युवक ने उपभोक्ता फोरम में अपील दर्ज की। फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष ने कंपनी और दुकानदार को शिकायतकर्ता की क्षतिपूर्ति 25400 रुपये चुकाने के निर्देश दिए हैं।

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