टनकपुर : कोर्ट ने बैटरी चोरी के आरोपी को दोषमुक्त किया
टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रजनीश मोहन की अदालत ने सौर ऊर्जा की बैटरी चोरी के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन के अनुसार लाल सिंह ने बनबसा पुलिस को तहरीर सौंप कर कहा था कि 25 सितंबर 2021 को उसके घर के सामने लगी सौर ऊर्जा की बैटरी को एक आदमी चोरी कर ले जा रहा था। जब उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने अपना नाम विशाल चंद निवासी फागपुर बताया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विशाल चंद पुत्र भीम चंद निवासी फागपुर थाना बनबसा के खिलाफ धारा 379, 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रजनीश मोहन की अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए विशाल चंद को बैटरी चोरी के आरोप से दोषमुक्त करार दिया। विशाल चंद की ओर से पैरवी अधिवक्ता विजय शुक्ला ने की।