टनकपुर : प्रशासन ने बस स्टेशन से सवारी भर रहे टैक्सी वाहनों को खदेड़ा
टनकपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन रोडवेज बस स्टेशन के आसपास से टैक्सी वाहनों में सवारी भरने पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। यह मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा तो प्रशासन हरकत में आया। सोमवार को एसडीएम ने पुलिस फोर्स लेकर टैक्सी वाहनों को हटाने की कार्रवाई की। पुलिस ने न्यू टैक्सी स्टैंड रोड पर बस स्टेशन छोर से सवारी भरते मिले वाहनों को खदेड़ दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि न्यू टैक्सी स्टैंड रोड के पास बस स्टेशन छोर से सवारी भरने पर रोक है, आदेश का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बस स्टेशन के आसपास और न्यू टैक्सी स्टैंड रोड के बस स्टेशन छोर से टैक्सी वाहनों के संचालन के खिलाफ खीम सिंह बिष्ट ने वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने टैक्सी वाहनों का संचालन निर्धारित स्टैंड से कराने के आदेश दिए थे। आदेश का कुछ समय तक पालन हुआ, लेकिन प्रशासन की उदासीनता से फिर पहले जैसे हालात हो गए। आदेश के उल्लंघन के खिलाफ याचिकाकर्ता ने फिर हाईकोर्ट में गुहार लगाई तो प्रशासन ने कार्रवाई की।
एसडीएम सुंदर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बस स्टेशन के आसपास खड़े और सवारी भरते मिले वाहनों को खदेड़ दिया। इस मौके पर एसएसआई बीएस बिष्ट, नगर पालिका के ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी भी मौजूद थे। एसडीएम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत टैक्सी वाहनों को निर्धारित स्टैंड से सवारी भरने की हिदायत दी गई है। आदेश का उल्लंघन करते मिले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी दो बार हटाए गए थे टैक्सी वाहन
हाईकोर्ट के आदेश पर बस स्टेशन के आसपास से टैक्सी वाहनों को हटाने की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पूर्व भी प्रशासन दो बार टैक्सी वाहनों को खदेड़कर निर्धारित स्टैंड से ही सवारी भरने की हिदायत दे चुका है।