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चम्पावत : कैंटर से बाइक सवार को कुचलने के मामले में आरोपी चालक को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

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चम्पावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन के अनुसार सितंबर 2021 में वादी राजेंद्र सिंह का भाई सुरेश फर्त्याल बाइक से चम्पावत से अपने घर बंतोली जा रहा था। लोहाघाट नगर के पास पीछे की तरफ से आ रहे कैंटर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। कैंटर के टायर के नीचे आने से सुरेश की मौत हो गई। मामले में लोहाघाट थाने में प्राथमिकी हुई। वाद सीजेएम कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह व 22 साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसे ध्यान में रखते हुए सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता की कोर्ट ने कैंटर चालक संतोष सिंह निवासी ग्राम जाजर चिंगरी पिथौरागढ़ को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।

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