हाईकोर्ट ने काशीपुर के एसडीएम पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
नैनीताल। हाईकोर्ट ने काशीपुर में बरखेड़ापांडे गांव की सीलिंग भूमि के संबंध में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर काशीपुर के एसडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर रकम को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एसडीएम को शपथ पत्र पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर बरखेड़ापांडे गांव के पूर्व प्रधान सरफराज ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बरखेड़ापांडे गांव में करीब 13.87 एकड़ सीलिंग की भूमि है। इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और गैर कानूनी तरीके से सीलिंग की भूमि को बेच दिया है। याचिका में कहा गया कि शिकायत पर उच्चाधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि सीलिंग भूमि की सेल डीड नहीं हो सकती। 26 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर, उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर के अलावा परमहंस, लखविंदर सिंह, कश्मीरी देवी, प्रभात कुमार, राजविंदर और परमजीत कौर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
एसडीएम ने विवादित भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर दिए। इस नोटिस को कश्मीरी देवी और परमहंस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर कोर्ट ने पिछली तिथि को सुनवाई करते हुए एसडीएम काशीपुर को उनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ और ना ही उपजिलाधिकारी की ओर से इस संबंध में कोई शपथपत्र कोर्ट में पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश का पालन न करने पर एसडीएम काशीपुर पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए उन्हें 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
