उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार पर लगे आरोपों पर मोहर : धस्माना

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उत्तराखंड में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ियों में टेक होम राशन स्कीम के लिए जारी की गई टेंडर प्रक्रिया मामले में उच्च न्यायालय नैनीताल की रोक पर उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे कांग्रेस पार्टी एवं राज्य के स्वयं सहायता समूहों के आरोपों पर मोहर करार दिया। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग के से जारी इस संबंधी निविदा की शर्तें इस प्रकार से बनाई गई थी कि इससे स्थानीय स्वयं सहायता समूह निविदाओं में भाग ही न ले पाएं। बाहरी एजेंसियां इनमें भाग ले कर कब्जा जमा लें। धस्माना ने कहा कि निविदा की तीन करोड़ रुपये टर्न ओवर व ग्यारह लाख रुपये धरोहर राशि की शर्त यह साबित करने के लिए काफी है कि स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को टेंडर प्रक्रिया से दूर रखने की साजिश की गई थी। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना है। क्योंकि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय के की ओर से दिये गए दिशा निर्देशों का अनुपालन नही किया है।