खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले ठग की पत्नी भी हुई गिरफ्तार, जानें किन गंभीर आरोपों में हुई है कार्रवाई

प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर देशभर में जेड प्लस सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने वाले गुजरात के ठग किरण पटेल की पत्नी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में ठग किरण पटेल को हिरासत में लिए जाने के कुछ हफ्ते बाद 22 मार्च को दंपति के खिलाफ इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही मालिनी पटेल फरार चल रही थी। मालिनी की गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद शहर पुलिस की अपराध शाखा ने एक बयान भी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि उसे भरूच जिले के जम्बूसर शहर में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि मालिनी को 2017 में भी शहर के नरोदा पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के एक एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा किरण भी गुजरात में ठगी के कम से कम चार मामलों का सामना कर रहा है। उसे भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया है कि ठग किरण की पत्नी मालिनी पटेल को अहमदाबाद में एक वरिष्ठ नागरिक का बंगला हड़पने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

कौन है किरण पटेल
गौरतलब है कि ठग किरण पटेल मूल रूप से अहमदाबाद जिले का रहने वाला है। किरण अहमदाबाद के दसक्रोई तालुक के नज गांव के मूल निवासी है। हालांकि वह बीते काफी समय से अहमदाबाद के घोड़ासर में रह रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति और अभियान) बताता था। किरण पटेल पिछले साल अक्टूबर से कश्मीर घाटी का दौरा कर रहा था। गिरफ्तार होने से पहले वह नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब उरी में कमान पोस्ट से होते हुए श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंचा था। पकड़े जाने से पहले तक उसने सरकारी आतिथ्य का आनंद लिया। साथ ही उसे एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओद्) और एक लक्जरी होटल में कमरा भी दिया गया था। ठग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का एक शीर्ष अधिकारी बताकर जम्मू-कश्मीर में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की थीं।
इस महीने की शुरुआत में किरण हुआ था गिरफ्तार
इस महीने की शुरुआत में किरण को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों को उसकी गतिविधियों के बारे में संदेह हुआ। बाद में 22 मार्च को अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा ने दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 170 (एक लोक सेवक का रूप धारण करना) के तहत मामला दर्ज किया। शिकायत के अनुसार पटेल ने अहमदाबाद के एक पॉश इलाके स्थित एक बंगले के मालिक से संपर्क किया और एक रियल एस्टेट एजेंट होने का दावा करते हुए बंगले के नवीनीकरण के लिए 35 लाख रुपये ले लिये। शिकायत के अनुसार उसने बंगले के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाकर उसका कब्जा ले लिया और मालिक के लौटने के बाद दंपति वहां से चले गए।
