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उत्तराखंड : उद्यान निदेशक का निलंबन आदेश हुआ जारी, जानें किन आरोपों में किया गया है निलंबित

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डा० हरमिन्दर सिंह बवेजा, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिनके विरूद्ध 0.444 हे0 भूमि वाली नर्सरी, अनिका ट्रेडर्स, उत्तरकाशी को 0.50 हे0 भूमि का लाईसेंस निर्गत करने तथा फल पौध आवंटन में उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 तथा उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 2021 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन करने, पौधशाला हेतु आवेदक के अपूर्ण / अधूरे भरे हुए प्रपत्रों (प्रपत्र-6 से 11) को बिना परीक्षण कराये एवं बिना पूर्ण भरे ही लाईसेंस निर्गत करना, उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 2021 के नियम-9 की निर्धारित व्यवस्था का पालन कराये बिना ही शीतकालीन फल पौधों के आवंटन आदेश करना, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग हेतु भारत सरकार के निरसित अधिनियम (Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) का आधार लेना, एक ही गांव के 08 कृषकों को मानकों के विपरीत लाभ पहुंचाना, अनिका ट्रेडर्स, उत्तरकाशी के पास निर्धारित संख्या एवं मात्रा में मातृ पौध एवं मदर ब्लॉक की उपलब्धता न होने के उपरान्त भी अनिका ट्रेडर्स, उत्तरकाशी को लाईसेन्स निर्गत करना एवं पौध आवंटन के आदेश निर्गत करना आदि आरोपों के संबन्ध में अनुशासनिक जांच आसन्न (Contemplated) है, को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।