चम्पावत मुख्य बाजार की यातायात व्यवस्था में हुआ आमूलचूल परिवर्तन, 27 फरवरी से लागू होगी नई व्यवस्था
चम्पावत। कल शनिवार से जिला मुख्यालय की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परितर्वन होगा। पुलिस ने मंडल के पदाधिकारीयों व अऩ्य लोगों के अनुरोध पर नई व्यवस्था बनाई है। पुलिस के अनुसार कल शनिवार 27 फरवरी से मुख्य बाजार क्षेत्र में यातायात के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थाएं रहेंगी।
बाजार क्षेत्र में आड़े-तिरछे, निर्धारित मापदंड के बिना लगाये गये फड़, ठेलियों को एक लाइन में निर्धारित मापदण्ड (4 गुणा 6 फीट) के अनुसार ही लगाया जायेगा तथा फड़ के उपर लगाये गये छाते का साइज सफेद पट्टी से बाहर नहीं रहेगा। नियमों का पालन न करने वाले फड़/ठेली स्वामी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
बाजार क्षेत्र में प्राइवेट/वैकल्पिक पार्किंग स्थल पर प्राइवेट वाहन आधे घंटे से ज्यादा पार्क नही किए जाएंगे। जो भी प्राइवेट वाहन आधे घंटे से ज्यादा पार्किंग स्थल पर पार्क किये पाये जायेगे उनके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
पीक आवर/व्यस्ततम समय जैसे- स्कूल टाइम, ऑफिस टाइम आदि में भार वाहन (ट्रक, कैन्टर व अन्य प्रकार के बड़े वाहन) जगह-जगह खड़े न किये जाये।
बाजार क्षेत्र में पीक आवर में ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित मालों की लोडिग एवं अनलोडिग नही की जायेगी तथा निर्धारित किये गये स्थान पर ही लोडिग एवं अनलोडिग की जायेगी।
दोपहिया वाहन चालक अपने वाहन को बाजार क्षेत्र मे सड़क पर बनी सफेद पट्टी के अन्दर ही खड़ा करेंगे। वाहन सफेद पट्टी से बाहर पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
बाजार क्षेत्र में दुकान/वाहन स्वामी अपने वाहनों को दुकान के आगे खड़ा नहीं करेंगे।
टैक्सी वाहन निर्धारित स्थल पर अपने क्रमानुसार सवारी भरेंगे तथा अन्य टैक्सी वाहन पूर्व निर्धारित स्टैण्ड पर ही अपना वाहन खड़ा करेंगे।