पुलिस सहायता नंबर 112 में भ्रामक सूचना देने पर एक का किया दस हजार का चालान
चम्पावत। पुलिस ने पुलिस सहायता नंबर 112 में भ्रामक सूचना देने पर एक व्यक्ति का दस हजार रुपये का चालान किया है। पुलिस के अनुसार कोतवाली चम्पावत क्षेत्र अंतर्गत आपातकालीन सेवा 112 में छह मार्च को अज्ञात कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि चौकी चल्थी क्षेत्र अंतर्गत ”नाबालिग बालिका का विवाह किया जा रहा है।” इस सूचना पर चल्थी चौकी प्रभारी हेमन्त कठैत ने पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर तस्दीक किया तो सूचना भ्रामक पायी गई। इसके बाद फोन करने वाले ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सूचना की जांच में आपातकालीन सेवा 112 नंबर से प्राप्त अज्ञात कॉलर के मोबाइल नंबर के विषय में जनसामान्य से की गई व्यापक पूछताछ, मुखबिर व् सर्विलांस के माध्यम से पतारसी- सुरागरसी करने पर उक्त भ्रामक सूचना दिए जाने वाले व्यक्ति की पहचान,” राजेंद्र प्रसाद पुत्र धर्म राम, निवासी ललुवापानी, कोतवाली चम्पावत, जनपद- चम्पावत ” आयु 40 वर्ष लगभग के रूप में की गई। रविवार को पुलिस ने राजेंद्र से सूचना के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ की। राजेंद्र ने बताया कि उसने शराब के नशे में सूचना दे दी। पुलिस ने आपातकालीन सेवा 112 का दुरुपयोग कर भ्रामक सूचना दिए जाने पर राजेंद्र प्रसाद का अंतर्गत ,” धारा 83(1) उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 ” में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपये का चालान किया और हिदायत दी। पुलिस ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं यथा 112, 1090, 1098, 108 में भ्रामक सूचना दिया जाना अथवा अफवाह फैलाया जाना कानूनन दंडनीय अपराध है। पुलिस टीम में चौकी प्रभारी चल्थी हेमंत सिंह कठैत, कांस्टेबल अर्पित पांडेय, चामू सिंह शामिल रहे।