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चम्पावत : दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा

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चम्पावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने अदालत ने दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अमन बोहरा (19) निवासी धूनाघाट को 20 साल की सजा और एक लाख जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार सात मार्च 2024 को आरोपी अमन बोहरा एक नाबालिग को दिल्ली स्थित किराए के मकान पर ले गया। जहां उसने कई बार नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए। नाबालिग के परिजनों ने आठ मार्च को गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी दिन पुलिस ने अमन और नाबालिग को टनकपुर में पकड़ लिया। पुलिस ने लोहाघाट थाने में आरोपी अमन बोहरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत मामला दर्ज किया।

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