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टनकपुर : ज्ञानखेड़ा में अवैध उपखनिज परिवहन व भण्डारण पर कार्रवाई, 7.35 लाख का अर्थदंड

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अवैध उपखनिज रिटेल भंडारण पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

टनकपुर/चम्पावत। उपखनिज के अवैध भंडारण पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। राजस्व और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण कर टनकपुर क्षेत्र के ग्राम ज्ञानखेड़ा में उपखनिज के अवैध भंडारण पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी ने बताया कि तहसील पूर्णागिरि के ग्राम ज्ञानखेड़ा में स्वीकृत तीन उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों का 30 दिसम्बर को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। एसडीएम आकाश जोशी, जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारीयों की उपस्थिति में किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पांच वर्ष की अवधि के लिए शर्तों के अधीन स्वीकृत तीनों उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों पर अनुज्ञा की शर्तों के विपरीत न तो चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया गया है और न ही धर्मकांटा स्थापित पाया गया।

स्थलीय निरीक्षण एवं पैमाईश के दौरान प्रथम भंडारण स्थल पर लगभग 09 टन उपखनिज पाया गया, जबकि विभागीय आईडी में 174.23 टन उपखनिज अंकित है, द्वितीय स्थल पर 3713.4 टन उपखनिज पाया गया जबकि विभागीय आईडी में 3974.8 टन अंकित है तथा तृतीय स्थल पर 6537.6 टन उपखनिज पाया गया जबकि विभागीय आईडी में 3364.55 टन उपखनिज अंकित है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय स्थलों से उपखनिज का अवैध परिवहन तथा तृतीय स्थल पर अवैध उपखनिज भंडारण किया जाना पाया गया।
अनियमितताओं के दृष्टिगत उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के अन्तर्गत क्रमशः 32,964/-, 69,561/- एवं 6,33,024/- कुल 7,35,549 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
इसके साथ ही संबंधित भंडारण संचालकों को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार सभी भंडारण स्थलों पर खनिज भंडारण की ऊंचाई से न्यूनतम 01 मीटर अधिक ऊंचाई की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण कर धर्मकांटा स्थापित किये जाने की सूचना फोटोग्राफ सहित 15 दिवस के भीतर कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चम्पावत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।