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गर्मियों में पैक्ड पेय पदार्थों की खराब गुणवत्ता पर होगी कार्रवाई, FDA ने जारी किए दिशा-निर्देश

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देहरादून। पर्यटन सीजन और बढ़ती गर्मी के चलते खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) पैक्ड पेय पदार्थों की गुणवत्ता के लिए सतर्क हो गया है। एफडीए ने सभी जिलों को शीतल पेय पदार्थों की गुणवत्ता व भंडारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। एफडीए ने चेताया कि खराब गुणवत्ता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग है। गर्मियों के मौसम में खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह नियमित रूप से निरीक्षण कर बाजार में बिकने वाला पैक्ड शीतल पेय मानकों के अनुरूप हों। यदि कोई भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि प्रमाणित व लाइसेंसी उत्पादों का ही उपयोग करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना विभाग को दें।

बिना अनुमति खुले में बिक रहा ठंडा पानी हो सकता है खतरनाक : ताजबर जग्गी

अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि गर्मी के मौसम में बाजार में पैक्ड पेय पदार्थों की काफी मांग रहती है, लेकिन देखा गया है कि कई स्थानों पर इनका भंडारण खुले स्थान व अनियमित तरीकों से किया जा रहा है। इससे इनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। विभाग को इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

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