बनबसा डबल मर्डर केस : अस्पताल के एमडी व उसके चालक को आजीवन कारावास की सजा
चम्पावत। चम्पावत जिले के बनबसा के करीब साढ़े नौ साल पुराने डबल मर्डर केस के दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 30 मार्च को दोनों को दोषी ठहराया था। 8 अप्रैल को अदाल की ओर से सजा सुनाई गई है। जिला जज कहकशा खान ने दोनों दोषियों बनबसा के धस्माना अस्पताल के प्रबंध निदेशक आशीष धस्माना और उसके ड्राइवर इदरीश अहमद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर अलग-अलग रकम का जुर्माना भी लगाया है। धस्माना पर सात लाख रुपये और इदरीश पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
गौरतलब हो कि बनबसा के धस्माना अस्पताल के दो कर्मियों बरेली निवासी विजय गंगवार और निशा शर्मा की छह सितंबर 2014 को नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। दोनों कर्मियों के सिर और हाथ-पांव कटी लाश नानकमत्ता के नानकसागर से बरामद हुई थी। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया है कि अदालत ने आशीष धस्माना को आईपीसी की धारा 302 व 34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और छह लाख रुपये का अर्थदंड और आईपीसी की धारा 201 व 120 बी में सात साल की सजा तथा एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि ड्राइवर इदरीश अहमद को को आईपीसी की धारा 302 व 34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 1.50 लाख रुपये और आईपीसी की धारा 201 व 120 बी में सात साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों लंबे समय से अल्मोड़ा जेल में हैं।