उत्तराखण्ड

सीएम धामी का बड़ा फैसला, आय प्रमाण पत्र की वैधता छह माह बढ़ाई, आदेश देखें

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देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लाखों लोगों को राहत दी है। अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि छह माह के स्थान पर एक वर्ष कर दी है। इस संबंध का आदेश भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि उत्तराखंड के लोगों लो आय प्रमाण पत्र को लेकर कठिनाईयों बक सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि छह माह के स्थान पर एक वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया था।