बड़ी खबर # गेहूं के भूसे के भंडारण व बाहरी जिलों में ले जाने पर रोक, डीएम ने जारी किए आदेश

चम्पावत। पशुपालन विभाग, मत्स्य, सहकारिता विभाग देहरादून के पत्र के क्रम में राज्य में पशुओं के सूखे चारे के रूप में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले गेहूं के भूसे की अत्यंत कमी होने तथा कतिपय व्यापारी द्वारा भूसे को बड़ी मात्रा में अनावश्यक रूप से भंडारण किए जाने के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों में पशु स्वामियों द्वारा बड़ी संख्या में पशुओं को परित्यक्त की जाने से सड़क परिवहन में अवरोध, दुर्घटनाओं तथा कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा होने की आशंका के दृष्टिगत पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित दरों में भूसा/ चारा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि भूसे को ईट भट्टा एवं अन्य उद्योगों में इस्तेमाल ना किया जाए एवं इस हेतु इन उद्योगों को भूसा विक्रय पर आगामी 15 दिनों तक रोक लगाई जाती है। साथ ही भूसा विक्रेताओं द्वारा भूसे के अनावश्यक भंडारण कालाबाजारी ना तो की जाएगी ना ही करवाई जाएगी। जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर परिवहन पर तत्काल एक पक्ष हेतु रोक लगाई जाती है। उन्होंने बताया यह आदेश जनपद चम्पावत की सीमा अंतर्गत जारी आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन तक प्रभावी रहेगा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

