बड़ी खबर # सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कोरोना मृतकों के परिजनों को देना होगा मुआवजा, केंद्र सरकार को राशि तय करने की दी छूट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की राशि कितनी होगी, इसका फैसला खुद केंद्र करे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह कोरोना से मरने वालों के परिवारों को चार लाख रुपए की राशि नहीं दे सकता, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि केंद्र सरकार के इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को न्यूनतम मानक तय करने के लिए कहा, ताकि कोरोना से मारे गए लोगों को कुछ मुआवजा दिया जा सके। इस बीच केंद्र सरकार से यह भी कहा गया कि वह कोरोनावायरस से होने वाली मौतों को चिह्नित करने के लिए अलग डेथ सर्टिफिकेट जारी करे और कोरोना के इलाज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनाए।
जज जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनाया। इस याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना संक्रमण या इसके बाद में आई जटिलताओं के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया था।

