बड़ी खबर # टनकपुर से घाट तक शाम सात से सुबह छह बजे तक यातायात रहेगा प्रतिबंधित, डीएम ने जिला लौगिक वन प्रबंधक के खिलाफ आपदा अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही के दिए निर्देश
चम्पावत। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न निर्णय लिए गए। जिले में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं में रोकथाम लगाए जाने को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग अन्तर्गत घाट से चम्पावत की ओर तथा चम्पावन से घाट की ओर तथा चम्पावत से टनकपुर की ओर तथा ककराली गेट से चम्पावत की ओर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक मार्ग यातायात हेतु प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों पर चालक को नजदीकी पुलिस स्टेशन को अवगत कराते हुए अनुमति लेनी होगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं को पूर्णरूप से कम करने हेतु जो भी आवश्यक सुरक्षा के उपाय किये जाते हैं, वह तत्काल किए जाएं। दुर्घटनाओं के कारणों को जानते हुए सम्बंधित विभाग सुरक्षा हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार करें जिलाधिकारी ने कहा कि जिस भी स्तर की लापरवाही से वाहन दुर्घटना होगी, तत्काल उसके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई जाएगी। इस हेतु संबंधित विभाग पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करें। जिलाधिकारी ने पाटी में हुई दुर्घटना के कारणों की जाँच के साथ ही जिले के ऐसे दुर्घटना संभावित स्थलों के चिह्नीकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी कठित करने के निर्देश दिए। जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी सम्बन्धित सड़क निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता तथा अन्य विभाग के एक अधिशासी अभियंता सहित जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। समिति तुरंत ही ऐसे स्थलों का निरीक्षण व जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में जितने भी दुर्घटना संभावित स्थल चिह्नित किये गये हैं उन स्थानों में अगर सुरक्षा के उपाप, क्रेस बैरियर पैराफिट तथा स्लाईड बैरियर नहीं लगे है तो तत्काल लगाए जाएं। इसके अतिरिक्त सभी सड़क निर्माण विभाग सड़क सेफ्टी के प्रस्ताव भी भेजें। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस विभाग भी आवश्यकतानुसार स्लाइडिंग बैरियर स्थापित करें तथा रात्रि में वाहनों के संचालन में पूर्ण रोकथाम लगाएं। लगातार निरीक्षण अभियान चलाने के अतिरिक्त तेज गति से चलने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्यवाही करें। बैठक में टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न पेड़, जो खतरे की जद में आ गए हैं, जिनका वन विभाग द्वारा छपान करने के बावजूद भी वन विकास निगम द्वारा वर्तमान तक पेड़ों का कटान का कार्य प्रारम्भ न करने पर जिला लौगिक वन प्रबंधक के खिलाफ आपदा अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त बैठक में सड़क सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक देवेद्र पींचा, डीएफओ आरसी कांडपाल, एडीएम हेमत कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल, हिंमाशु कफलटिया, रिंकू विष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।