भाजपा नेता पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप, हाईकोर्ट ने कहा- राजनीतिक दबाव में न आए पुलिस, कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की की खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के आरोप पर नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
नैनीताल जिले में रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई की गई थी। इस मामले में नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका डाली गई थी। नूरजहां की अधिवक्ता मृणाल कंवर ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है और लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं।
इस मामले में कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें और मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई हैं, उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाएं। पुलिस के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था, वह भैंस का मांस था। जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तहसीन पूनावाला मामले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का अक्षरसः पालन करे। साथ ही नैनीताल पुलिस को निर्देशित किया है कि वह अभियुक्त मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई करे और सात दिन में हाईकोर्ट को रिपोर्ट्स सौंपे।
इससे पहले मामले की आज सबेरे हुई सुनवाई में पुलिस की ओर से दो बजे तक रिपोर्ट देने का समय मांगा गया था, जिसके बाद दोपहर 2:00 बजे नैनीताल पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और शेष के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी।

